बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

यह प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्य होगा, जहां तक उसके निष्पादन परमिट के लिए धन, छावनी के भीतर उचित प्रावधान करने के लिएः-

  • (i) गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था,
  • (ii) सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जलापूर्ति व्यवस्था,
  • (iii) गलियों, सार्वजनिक स्थानों और नालियों की सफाई करना, उपद्रवों का उन्मूलन करना और विषाक्त वनस्पतियों को हटाना,
  • (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यवसाय काॅलिंग और प्रथाओं को विनियमित करना
  • (v) सार्वजनिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा, सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवांछनीय अवरोधों और प्रक्षेपण को हटाना।
  • (vi) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या रखरखाव करना।
  • (vii) मृतकों के निपटान के लिए स्थानों का अधिग्रहण रखरखाव परिवर्तन और विनियमन
  • (viii) सड़को पुलियों, पुलों कार्यवाहियों बाजारों वध-गृहों शौचालय, शौच यूरिनल, नालियों, जल निकासी कार्यों और सीवरेज कार्यों का निर्माण परिवर्तन और रखरखाव।
  • (ix) सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उनका रखरखाव करना।
  • (x) पीने योग्य पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना या व्यवस्था करना जहा इस तरह की आपूर्ति मौजूद नहीं है मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदूषण के पानी की रखवाली और प्रदूषित पानी को ऐसा करने से राकना।
  • (xi) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण।
  • (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना उक्त उददेश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पतालों मातृत्व और बाल कल्याण केद्रो और औषधालयों की स्थापना और रखरखाव, या समर्थन और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना।
  • (xiv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रखरखाव।
  • (xv) आग बुझाने में सहायता प्रदान करना और आग लगने पर बिजली और संपत्ति की रक्षा करना।
  • (xvi) बोर्ड के प्रंबधन में निहित या उसके द्वारा सौंपी गई संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना।
  • (xvii) नागरिक रक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव करना।
  • (xviii) नगर नियोजन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करना।
  • (xix) आर्थिक विकास और सामजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
  • (xx) सड़को और परिसरों का नामकरण और क्रमांकन करना।
  • (xxi) भवन निर्माण या नवीन भवन खड़ा करने की अनुमती या स्वीकृति प्रदान करना।
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन प्रचार या समर्थन
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणंत्रत दिवस का जश्न मनाने और उसके बाद होने वाले व्यय को ठीक करना।
  • (xxiv) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू होने वाले किसी अन्य दायित्व को पूरा करना।

संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार

एक बोर्ड, केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित शर्त के अधीन हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा अपने प्रबंधन को सौंपी गई किसी भी संपत्ति का प्रंबधन ऐसे नियमों के तहत किया जा सकता है, जैसे कि संपत्ति के किराए और लाभ के बंटवारे के रूप में धारा 346 के तहत बनाए गए नियम द्वारा निधार्रित किया जा सकता है |

छावनी के भीतर एक बोर्ड, के लिए प्रावधान कर सकता है-

(i) क्षेत्रों में बिछाना, पहले से बनाया गया था या नहीं, नई सड़कों, और उस उद्देश्य के लिए और इमारतों के निर्माण के लिए और इमारतों के यौगिकों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, ऐसी सड़कों पर रहने के लिए;

(ii) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, कार्यालयों, डेयरियों, स्नान या धोने के स्थानों का निर्माण, स्थापना या रखरखाव, पीने के फव्वारे, टैंक, कुएं और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य कार्य;

(iii) अस्वस्थ इलाकों को पुनः प्राप्त करना;

(iv) प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और रखरखाव के अलावा अन्य उपायों द्वारा शैक्षिक वस्तुओं को आगे बढ़ाना;

(v) उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक, व्यावसायिक और विशेष शिक्षा की स्थापना या समर्थन;

(vi) सार्वजनिक और निजी उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्षा जल संचयन सहित कार्यों और संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव;

(vii) सार्वजनिक और निजी परिसरों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके, बिजली की आपूर्ति और वितरण को बनाए रखना, बनाए रखना और प्रबंधित करना; पी सेक। 64] छावनी अधिनियम, 2006 33

(viii) एक जनगणना लेना और सूचना के लिए पुरस्कार देना जो महत्वपूर्ण आँकड़ों के सही पंजीकरण को सुरक्षित कर सकता है;

(ix) एक सर्वेक्षण करना;

(x) राहत कार्य की स्थापना या रखरखाव के द्वारा स्थानीय महामारियों, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटना पर राहत देना;

(xi) किसी भी खतरनाक या अप्रिय व्यापार, कॉलिंग या कब्जे पर ले जाने के लिए उपयुक्त स्थानों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करना या सहायता करना;

(xii) सीवेज के निपटान के लिए एक खेत या अन्य जगह की स्थापना और रखरखाव;

(xiii) ट्रामवेज या लोकोमोटिव, और इलेक्ट्रिक लाइटिंग या इलेक्ट्रिक पावर काम का निर्माण, सब्सिडी या गारंटी देना;

(xiv) पशु पाउंड की स्थापना और रखरखाव;

(xv) स्टेशन की कमान संभालने वाले अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ नागरिक स्वागत की व्यवस्था करना;

(xvi) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास आवास प्रदान करना;

(xvii) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव और छावनी में सार्वजनिक महत्व का स्थान।

(xviii) बोर्ड के प्रबंधन के तहत भूमि संसाधन विकसित करना;

(xix) ग्रुप हाउसिंग स्कीम तैयार करना और उसे लागू करना;

(xx) पारिश्रमिक परियोजनाओं की स्थापना और उपक्रम;

(xxi) लघु उद्योग और कुटीर उद्योग विकसित करना;

(xxii) शहरी प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और अन्य नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों को परामर्श प्रदान करने में सक्षम;

(xxiii) छावनी के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा को बढ़ावा देने की संभावना सेक्शन 62 में या इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निर्दिष्ट उपाय के अलावा किसी भी उपाय को अपनाने;

(xxiv) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति या जूलॉजिकल संग्रह की स्थापना और रखरखाव या समर्थन;

(xxv) स्टेडियम, जिम्नासिया, अखाड़ों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन और खेल और खेल के लिए स्थान;

(xxvi) थिएटर और सिनेमा की स्थापना;

(xxvii) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन;

(xxviii) निर्माण और रखरखाव: –

(1) बाकी घरों;

(2) गरीब-घर;

(3) दुर्बलता;

(4) बच्चों का घर;

(5) बहरे और गूंगे और विकलांग और विकलांग बच्चों के लिए घर;

(6) निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय;

(7) असत्य मन के व्यक्तियों के लिए शरण;

(8) वृद्धाश्रम;

(9) कामकाजी महिला छात्रावास;

(xxix) सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा राहत से जुड़े रोगों या अनुसंधान का पता लगाने के लिए पानी, भोजन और दवाओं की जांच या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवाणुविज्ञानी प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रबंधन;

(xxx) निराश्रित और विकलांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करना;

(xxxi) पशु अस्पतालों की स्थापना और रखरखाव;

(xxxii) गोदामों और गोदामों का निर्माण और रखरखाव;

(xxxiii) वाहनों और पशुओं के शेड के लिए गैरेज, शेड और स्टैंड का निर्माण और प्रबंधन;

(xxxiv) विशेष रूप से मुद्दों और नियमों और नागरिक महत्व के नियमों और विनियमों पर सेमिनार, कार्यशाला, सार्वजनिक बहस, और इसी तरह की गतिविधियाँ आयोजित करना;

(xxxv) स्पष्टीकरण – खंड के प्रयोजनों के लिए –

(1) “संरक्षण” का अर्थ है अपने ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदर्य या सांस्कृतिक महत्व या पर्यावरण को बनाए रखने के लिए किसी स्थान की देखरेख, प्रबंधन और रखरखाव, जिसमें संरक्षण, सुधार, संरक्षण, बहाली, पुनर्निर्माण और गोद लेना या अधिक से अधिक का संयोजन शामिल है। इन गतिविधियों में से एक, और एक तरह से ऐसी जगह का उपयोग जो सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है;

(2) “प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और सार्वजनिक महत्व के स्थान या स्थान” जिनमें इमारतें, कलाकृतियाँ, संरचनाएँ, क्षेत्र, या ऐतिहासिक या सौंदर्य या शैक्षिक या वैज्ञानिक या सांस्कृतिक या पर्यावरणीय महत्व और पर्यावरण की वे प्राकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं। महत्व या प्राकृतिक सुंदरता, जैसा कि बोर्ड द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(3) एक बोर्ड छावनी के भीतर या बाहर, टी के लिए प्रावधान कर सकता है I

छावनी के बाहर शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य उद्देश्यों के व्यय का अधिकार

एक बोर्ड प्रावधान के लिए धन की उपलब्धता के अधीन कर सकता है

(i) एक छावनी में शैक्षिक वस्तुएँ;

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के उद्देश्य;

(iii) जल-आपूर्ति, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य;

(iv) छावनी के बाहर, पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और उन्नयन, अगर यह संतुष्ट हो जाए कि छावनी के निवासियों के हितों को वहां सेवा दी जाएगी।